फिरोजाबाद। एडीजे-8 रमेशचंद्र द्वितीय ने 20 वर्ष पुराने लूट के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू सहित पांच आरोपितों को दोषमुक्त करार दिया है। मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में 2005 में दर्ज कराया गया था।
शिकोहाबाद थाने में 17 मार्च 2005 को संजय ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू, योगेंद्र, सोनू उर्फ प्रवीन, दिलीप, दुर्गेश उर्फ भुल्ला के विरुद्ध इंडस्ट्रीयल एरिया के पास घेरकर मारपीट करने के साथ लूटपाट एवं जान मारने की धमकी का अभियोग दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ विवेचना करके मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसके बाद अंतिम रिपोर्ट को न्यायालय में चुनौती दी गई। जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसके बाद उच्च न्यायालय में फौजदारी रिवीजन दाखिल किया। उच्च न्यायालय ने मामले को विधि के अनुसार निस्तारित करने का आदेश संबंधित न्यायालय को दिया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ रमेशचंद्र द्वितीय के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं और साक्ष्य के आधार पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय प्रताप उर्फ छोटू, योगेंद्र, सोनू उर्फ प्रवीन, दिलीप,दुर्गेश उर्फ भुल्ला को दोषमुक्त करार दिया है।