फिरोजाबाद। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में गरीब व अलाभित समूह के छात्रों की पढ़ाई का सपना पूरा होगा। गरीब परिवार के बच्चे भी नजदीक के निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। निजी विद्यालयों को छात्रों संख्या 25 प्रतिशत गरीब छात्रों का प्रवेश करना होता है।
जिले के करीब 500 स्कूल की 25 प्रतिशत आरक्षित सीट में प्रवेश के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए संचालित योजना के तहत प्रथम चरण में 18 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। सत्यापन के बाद छह मार्च को चयनित विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया होगी। बीएसए आशीष पांडेय ने बताया कि 20 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो 18 फरवरी तक चलेगी।
19 फरवरी से 25 फरवरी तक सत्यापन प्रक्रिया चलेगी। 26 फरवरी को लाॅटरी पद्धति से विद्यालय आवंटित होगा। इसके बाद छह मार्च को बच्चे का प्रवेश लिया जाएगा। दूसरे चरण का आवेदन एक मार्च से 30 मार्च तक, तीसरे चरण का आवेदन 15 अप्रैल से आठ मार्च तक तथा चतुर्थ व अंतिम आवेदन एक जून से 20 जून तक होगा।