फिरोजाबाद। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के 9 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने 5 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी श्रीनिवास, सोमेश, रामनरेश, दिलासाराम और विपिन कुमार निवासीगण कटोरा बुजुर्ग, शिकोहाबाद को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी दोषियों पर 28-28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
घटना 11 मार्च 2015 की है। इन पांचों अभियुक्तों ने एक राय होकर अवैध असलहों से लैस होकर वादी के घर में घुसकर हमला किया था। आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, गाली-गलौज की और घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी थी। इस संबंध में थाना शिकोहाबाद पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस मामले में पुलिस ने मात्र 65 दिन में चार्जशीट दाखिल की थी। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह और कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल संदीप कुमार ने अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे आरोपियों का बच निकलना नामुमकिन हो गया और सभी को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई है।