टूंडला। सूचना का अधिकार के तहत जनहित कार्यों एवं पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की सूचनाएं उपलब्ध न कराना एत्मादपुर के तहसीलदार व दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयुक्त ने सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही सीडीओ को वेतन से जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं।
नगर के द्वारिकापुरम काॅलोनी निवासी महेंद्र कुमार मझवार ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पवारी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कुतकुपुर साहब से ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों के बाबत सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। दोनों ही ग्राम पंचायत अधिकारियों ने कई बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने सुनवाई करते हुए सूचनाएं न देने पर दोनों ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही सीडीओ को वेतन से जुर्माने की राशि वसूलने के आदेश दिए हैं। इसी तरह आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र सिंह मझवार ने आगरा की तहसील एत्मादपुर के तहसीलदार से जनहित में सूचनाएं मांगी थी। उन्होंने सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। तब उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। वहां भी उनके द्रारा सूचना उपलब्ध न कराने पर सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाते हुए जिलाधिकारी आगरा से तहसीलदार के वेतन में से उक्त धनराशि कटवाने के निर्देश दिए हैं।