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बिजली विभाग की मनमानी रोकने को जनपद न्यायाधीश से मिला प्रतिनिधिमंडल

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फिरोजाबाद। बिजली विभाग की भ्रष्टाचार और मनमानी को लेकर लोक नागरिक कल्याण (लोनाक) समिति का एक प्रतिनिधि मंडल जनपद न्यायाधीश संजीव फौजदार से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने न्यायाधीश विद्युत विभाग द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की शिकायत की। जनपद न्यायाधीश ने इस विषय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार यादव को मॉनिटरिंग सेल की बैठक करने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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लोक नागरिक कल्याण समिति के सचिव सत्येंद्र जैन सौली ने कहा कि विद्युत विभाग भ्रष्टाचार करते हुए मनमानी पर उतारू हो गया है। बार एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, लीगल सेल के प्रभारी अरुण कुमार शर्मा एडवोकेट ने कहा कि भारतीय विद्युत एक्ट 2003 की धारा 138 के अपराध में धारा 152 में उल्लेखित है कि यदि उपभोक्ता ने बकाया राशि जमा कर दी हो तो उसका प्रकरण उसी समय समाप्त माना जाएगा। प्रतिनिधि मंडल की मांग है कि विद्युत कानून के मामलों में वादी के जमानत की प्रक्रिया ना अपना कर ऐसे केसों को तत्काल समाप्त किया जाए। प्रतिनिधि मंडल में रमेश चंद गुप्ता व लियाकत अली एडवोकेट भी शामिल रहे।
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