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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास

Thu, 11 Aug 2016 11:30 PM IST
Amar Ujala
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दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कारावास - फोटो : Logo
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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी आरोपी को अपर जिला जज मीता सिंह ने दस वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
थाना दक्षिण क्षेत्र में विगत दो नवंबर 2011 की शाम को 12 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर सुरेश चंद्र ने दुष्कर्म किया। इस दौरान घर में कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद आरोपी मौके भाग गया। किशोरी की मां के लौटने पर घटना की जानकारी हो सकी। मामले में किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की जांच कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्य और गवाहों के बयान पर अपर जिला जज मीता सिंह ने आरोपी सुरेश को दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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दहेज हत्या के मामले में एक को दस वर्ष की सजा
दहेज हत्या के मामले में दोषी नगला तुर्किया निवासी कमलेश कुमार को अपर जिला जज मीता सिंह ने दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ उसके ससुर रामदास ने 27 अप्रैल 2011 को मक्खनपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी कमलेश ने परिवारीजनों के साथ उसकी बेटी आरती की दहेज की मांग पूरी न होने पर पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह यादव ने की।
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