फिरोजाबाद। अपर जिला जज (नौ) जितेंद्र सिंह द्वितीय ने दहेज हत्या में दोषी पति और सास को दस वर्ष के कारावास की सजा और दोनों पर पंद्रह-पंद्रह हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को देने के आदेश दिए गए हैं। एटा थाना मिरहची कोयला निवासी बांके लाल पुत्र गोपी सिंह ने विगत 11 सितंबर 2016 को तहरीर दी कि उसकी बेटी संध्या की शादी थाना जसराना के गांव मोहनीपुरा में की थी। शादी के बाद दहेज की खातिर बेटी को परेशान किया। आरोप है कि मांग पूरी न होने के कारण उसकी हत्या करने के बाद शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और सामान लेकर ससुरालीजन फरार हो गए।
पुलिस ने पति रामकिशोर उर्फ बंटू उर्फ रामकिशन, सास रज्जोदेवी व रामकिशोर के भाई दिनेश कुमार सिंह के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ आरोपपत्र भी न्यायालय में पेश किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई के लिए अपर जिला जज (नौ) जितेंद्र सिंह द्वितीय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियप्रताप सिंह ने बताया कि न्यायाधीश ने गवाहों के बयान व फाइल पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रज्जोदेवी एवं रामकिशोर उर्फ बंटू उर्फ रामकिशन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। वहीं रामकिशोर के भाई दिनेश कुमार को दोषमुक्त करार दिया है।