फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर पुलिस और आगरा एएनटीएफ टीम द्वारा 8 जून को पकड़े गए गांजा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने उनकी अवैध संपत्तियों को सीज करने के आदेश पर अंतिम मुहर लगा दी है। विदित हो कि 8 जून 2026 को एक संयुक्त कार्रवाई में उड़ीसा से ट्रक में लाया जा रहा 102 किलो से अधिक गांजा पकड़ा गया था। जिसमें सौरभ बंसल, विजय कुमार, सुभाष, चंदन और चिरंजीव को जेल भेजा गया था। वित्तीय जांच के बाद 8 जुलाई 2026 को प्राथमिक फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया था। अब सक्षम प्राधिकारी सुरभि शर्मा द्वारा जारी अंतिम आदेश के तहत सौरभ बंसल की मां के नाम सादाबाद (हाथरस) के बिसावर बाजार स्थित 5.31 लाख रुपये की व्यावसायिक दुकान, आरोपी सुभाष के भाई के नाम 6.40 लाख रुपये का ट्रैक्टर तथा तस्करी में प्रयुक्त 24 लाख रुपये का ट्रक जब्त रखने की पुष्टि कर दी गई है। आरोपी पक्ष संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए वैध आय का कोई ठोस स्रोत पेश करने में नाकाम रहा, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों को ही यह साबित करना होता है कि संपत्ति वैध कमाई से है। इस निर्णय के खिलाफ प्रभावित पक्ष 45 दिनों के भीतर नई दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर सकता है। संवाद