फिरोजाबाद। नारखी क्षेत्र में 22 अप्रैल 2018 को अनुसूचित जाति की एक किशोरी घर के बाहर गई थी। ओरापी विजय बघेल जबरन उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। घर ले जाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। किशोरी के चिल्लाने पर मोहल्लें के लोगों ने पहुंचकर किशोरी को घर से बाहर निकाला। लोगों को आता देख युवक धमकी देकर भाग गया।
किशोरी ने आरोपी विजय बघेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजय बघेल को दोषी मानते हुए उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने के न्यायालय ने आदेश दिए।
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रसूलपुर थाने के मुंशी पर पिटाई करने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर में बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए युवक ने मुंशी पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। नगला मिर्जा बड़ा निवासी गगन पुत्र जितेंद्र परिवार के लोगों के साथ थाना रसूलपुर में अपने बहनोई राजेंद्र निवासी आसफाबाद के खिलाफ बहन का उत्पीड़न करने का मुकदमा लिखाने गया था। परिवार का आरोप है कि थाने के एक मुंशी ने गगन के साथ मारपीट किया। उसके शिकायती पत्र को फाड़ दिया। कहा कि बहन का तलाक करा दो। गगन ने बताया कि वह थाने में मोबाइल लेकर खड़ा था। मुंशी ने समझा कि वह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। इस बात को लेकर हाथापाई हो गई। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा के आदेश के बाद पुलिस ने गगन का मेडिकल कराया। थाना प्रभारी भगवत सिंह ने पिटाई करने की बात को गलत बताया है। उन्होंने बताया युवक व उसके परिवार के लोग थाने पर रिश्तेदार से आपस में मारपीट
कर रहे थे, इसी दौरान मुंशी ने थाने में झगड़ा करने से रोका, तो लोग मुंशी पर गलत आरोप लगा रहे हैं।