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तीन भाइयों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा

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तीन भाइयों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा
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- गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज द्वितीय ने दिया फैसला
- सभी पर दस-दस हजार का लगाया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज द्वितीय राम नरायन सिंह ने थाना दक्षिण क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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घटना 11 मार्च 2017 की है। थाना दक्षिण के भीमनगर निवासी जितेंद्र ने थाने में तहरीर देकर केस दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने कहा था कि उसका भाई शीलरत्न भीम नगर गली नं. चार से निकलकर जा रहा था। तभी संजू उर्फ संजय, मुकेश कुमार और बंटी ने भाई को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। भाई के सिर में चोट लगने के कारण उसे आगरा रेफर कर दिया था। 21 मार्च को आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई। थाना पुलिस ने जांच पड़ताल करके न्यायालय में तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज द्वितीय राम नरायन सिंह के न्यायालय में सुनवाई को पहुंचा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तमाम तर्क दिए। वहीं विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह यादव ने दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के कई उदाहरण न्यायालय के समक्ष रखे। न्यायाधीश ने सभी के पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किए तो पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया। इसके बाद सभी पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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