शासन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी अरवेश शुक्ला ने बताया कि इस मामले में सजा दिलाने के लिए न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए पोप सिंह एडवोकेट और उनके भाई को सात-सात वर्ष कारावास की सजा और पंद्रह-पंद्रह हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
एनडीपीएस के दोषी को पांच वर्ष कारावास
अपर जिला जज एवं विशेष जज एनडीपीएसएक्ट जितेंद्र सिंह द्वितीय ने थाना टूंडला क्षेत्र में सात वर्ष पकड़े गए एनडीपीएस एक्ट के दोषी बाघई निवासी मदन उपाध्याय को पांच वर्ष कारावास की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। पुलिस ने मदन उपाध्याय को 2015 में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान एडवोकेट ने की।