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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष के कारावास की सजा

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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने थाना नगला सिंघी क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व किशोरी से हुए दुष्कर्म के आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रु पये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता के पिता को देने के आदेश दिए गए हैं।
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थाना नगला सिंघी क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी 29 अप्रैल 2018 को अकेली शौच करने गई थी। इसी दौरान गांव के ही युवक ने उसे पीछे से पकड़ लिया और वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी। पीड़िता के पिता ने थाने में प्रदीप उर्फ भोला के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने पैरवी करते हुए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण रखते हुए आरोपी को सख्त सजा दिलाने की पहल की। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी प्रदीप उर्फ भोला को सजा सुनाई है।
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