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दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना आरोपी किशोर ने वर्ष 2018 में स्टेशन रोड जीआर प्लाजा में दिया था घटना को

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फिरोजाबाद। आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या की कोशिश के मामले में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने दस साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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विगत 21 फरवरी 2018 को स्टेशन रोड स्थित जीआर प्लाजा मैरिज होम में शादी समारोह था। शादी समारोह में आठ वर्षीय बालिका परिवार के साथ शामिल होने आई थी। इस दौरान वेटर का काम करने वाले 17 वर्षीय किशोर ने बालिका को पकड़ लिया और मैरिज होम में पर्दे के पीछे उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़ित बालिका द्वारा चीखपुकार मचाने पर आरोपी किशोर ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की थी। मामले में बालिका के परिजनों ने किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाह पेश किए।
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अधिवक्ता अजमोद सिंह चौहान ने बताया कि साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मृदुल दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई। वहीं दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
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