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कोरोना संदिग्ध श्रमिकों व कर्मचारियों को मिलेगा 28 दिन का सवेतन अवकाश

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फिरोजाबाद। कोरोना संक्रमण से ग्रसित कर्मचारी अथवा संदेह के कारण क्वारंटीन में रखे गए श्रमिकों को नियोक्ता द्वारा 28 दिनों का सवेतनिक अवकाश देना होगा। यानि बीमारी की स्थिति में काम पर नहीं आने पर भी सेवायोजक को 28 दिन का भुगतान सेवायोजक को करना होगा। श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश सुधीर एस बोबडे ने ये निर्देश जारी किए हैं। ऐसे कर्मचारी जो कोरोना-19 संक्रमण से ग्रसित हैं। अथवा संदेह के चलते क्ववारंटीन में रखे गए हैं। सवेतन अवकाश प्राप्त करने के पात्र होंगे। लेकिन यह सुविधा उसी स्थिति में देय होगी जब कि कर्मचारी द्वारा स्वस्थ होने के बाद अपना चिकित्सा प्रमाण पत्र नियोक्ता के समक्ष प्रेषित करना होगा। सहायक श्रमायुक्त अरुण कुमार सिंह के अनुसार शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों का अनुपालन नियमानुसार कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार उक्त सुविधा का लाभ कांंच चूड़ी व ग्लास कारखानों में कार्यरत नियमित करीब 25 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा।
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