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कोल्ड स्टोरेज को मंडी उपस्थल बनाने के लिए नहीं देनी होगी पांच लाख की प्रतिभूति

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फिरोजाबाद। जिले के उद्यान विभाग ने शीतग्रह स्वामियों से मंडी उप स्थल स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉक डाउन के दौरान किसानों को अपनी उपज सीधे क्रय विक्रय का लाभ मिलेगा। खास बात यह है कि शासन ने पूर्व में जारी गारंटी व लाइसेंस शुल्क में भी कटौती की घोषणा की है। लॉक डाउन के दौरान किसानों को अपनी फसल उपज की क्रय-बिक्री के लिए अब दूर दराज मंडी स्थल तक नहीं जाना होगा। किसानों को दी जा रही सहूलियतों के तहत अब पांच हजार अथवा उससे कम भंडारण क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज को उप मंडी स्थल के रूप परर्विर्तित किया जाएगा। मंडी उपस्थल की स्थापना हेतु कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को किसी भी प्रकार का सत्यापन नहीं कराना होगा, बल्कि पांच लाख रुपए की प्रतिभूति भी नहीं देनी होगी। जिला उद्यान अधिकारी विनय कुमार यादव के अनुसार एक हजार रुपए की लाइसेंस फीस एवं एक लाख बैंक गारंटी के साथ शीतग्रह स्वामी खुद के कोल्ड स्टोरेज को मंडी उप स्थल के रूप में परिर्वतित करा सकेंगे। वहीं किसी भी प्रकार की अनियिमिता से बचने एवं पारदर्शिता के लिहाज से खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया ऑनलाइन एक्सल पोर्टल पर संपादित की जाएगी।
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