फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने घर में घुसकर आगजनी, जानलेवा हमला तथा नाबालिग से छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
घटना थाना उत्तर क्षेत्र में 20 अगस्त 2023 को घटित हुई। रिपोर्टकर्ता की बहन उम्र 15 वर्ष जो कक्षा दस की छात्रा है। स्कूल जाते समय रास्ता में क्षेत्र का ही युवक छेड़छाड़ करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता के परिजन ने आरोपी के परिजन से की। इससे आक्रोशित होकर आरोपी ललित एवं उसके परिजन 20-25 लोगों को लेकर पीड़िता के घर में घुस गए और घर में रखे कपड़े जला दिए। मां के गले में पड़े दुपट्टे को गले में कस दिया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ीं। इस दौरान किशोरी के साथ छेड़छाड़ की गई। विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चैहान ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अपराध बहुत ही गंभीर है और ललित मुख्य आरोपी है। विशेष न्यायाधीश विजय कुमार आजाद ने जमानत का पर्याप्त आधार न पाते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।