फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह ने थाना मक्खनपुर क्षेत्र से 6 वर्ष पूर्व हुए नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 28 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। घटनाक्रम थाना मक्खनपुर क्षेत्र का तीन जनवरी 2017 का है। पीड़ित किशोरी के पिता द्वारा थाना मक्खनपुर पुलिस को दी तहरीर में कहा कि तीन जनवरी 2017 को कस्बा मक्खनपुर में परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे। इसी दौरान उसकी 14 वर्षीय बेटी को थाना टूंडला के उलाऊ खेड़ा निवासी बच्चा उर्फ जयराम ले गया। परिजन ने काफी खोजबीन करने के साथ उसके घर पर जाकर जांच पड़ताल की तो वह गायब था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की विवेचना करके बच्चा उर्फ जयराम के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
मामला सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने करते हुए दोषी बच्चा उर्फ जयराम को सख्त सजा दिलाए जाने को दलीलें दीं। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान एवं फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी बच्चा उर्फ जयराम को किशोरी को ले जाने तथा दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 28 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।