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अक्षय तृतीया : बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी सख्त, जांच के लिए टीमें गठित

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फिरोजाबाद। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की जानकारी पर अभिभावकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ प्रज्ञाशंकर ने जारी की है। इसके साथ ही बाल विवाह जैसी गतिविधियों की निगरानी के लिए टीमों का गठन किया गया है।
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जिला प्रोबेशन अधिकारी डॉ. प्रज्ञाशंकर के मुताबिक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका अथवा 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों की शादी निषेध है। बताया कि बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाने के लिए शासन सख्त है। इस तरह का कृत्य करने वालों को दो वर्ष का कठोर कारावास अथवा एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
डॉ प्रज्ञाशंकर के मुताबिक अक्षय तृतीय पर बाल विवाह जैसी कुरीति पर रोक के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें विभागीय अधिकारियों के साथ समाजसेवी संस्था एवं चाइल्ड लाइन के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। बाल विवाह की स्थिति में डीपीआरओ 7818024064, बाल संरक्षण अधिकारी 847703690 को सूचना दें।
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