फिरोजाबाद। मनमाने तरीके से उर्वरकों की बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कृषि विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं कि उर्वरक विक्रेता 50 बोरी से अधिक यूरिया अथवा डीएपी की खरीद करने वाले किसानों का निजी ब्योरा रखेंगे।
आवश्यकता से अधिक मात्रा में यूरिया व डीएपी की खरीद करने वाले किसानों एवं बगैर प्रमाणीकरण किसी एक किसान को 50 बोरी से अधिक उर्वरक की बिक्री करने वाले विक्रेताओं की मासिक समीक्षा की जा रही है। गत दिनों हुई समीक्षा के दौरान अत्यधिक बिक्री करने वाले 27 उर्वरक विक्रेताओं एवं जिले के 20 किसानों को चिह्नित कर सितंबर में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं उर्वरक खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया पर और अधिक सख्ती करते हुए कृषि विभाग ने नया नियम लागू किया है। विक्रेताओं को 50 बोरी से अधिक उर्वरक की खरीद करने वाले किसानों का मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की प्रति एवं मूल निवास का पता के अलावा खतौनी संख्या अंकित करने के लिए एक रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। जिला कृषि अधिकारी रविकांत सिंह के मुताबिक उर्वरक विक्रेताओं को जारी नए निर्देशों को लेकर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।