फिरोजाबाद। टीटीजेड एरिया में सिंगल यूज पॉलिथीन का प्रयोग प्रतिबंधित है। निगम द्वारा पॉलिथीन के चलन पर अंकुश के लिए जागरुकता अभियान चलाए जाते रहे हैं। इसके बावजूद निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन उत्पादों का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसका उदाहरण निगम के कर विभाग के आंकड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार निगम द्वारा 2022-2023 की अपेक्षा वर्ष 2023-24 में प्रतिबंधित पॉलिथीन के प्रयोग व बिक्री करने वालों 300 सौ गुना ज्यादा जुर्माना अथवा शमन शुल्क वसूली की। पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा सिंगल यूज पॉलिथीन का टीटीजेड एरिया फिरोजाबाद में बिक्री व भंडारण पर रोक है। लोगों को सिंगल यूज पॉलिथीन से उत्पन्न कचरा से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन सुहागनगरी में सिंगल यूज पॉलिथीन के चलन पर प्रभावी रोक लगना तो दूर इसका चलन और ज्यादा बढ़ गया है। यही कारण है कि निगम प्रशासन द्वारा सिंगल यूज पॉलिथीन के उत्पादों की बिक्री व भंडारण करने वालों पर प्रवर्तन व जुर्माना निर्धारण की कार्रवाई भी तेज कर दी है।
बीते सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में जहां सिंगल यूज पॉलिथीन विक्रेताओं एवं स्टॉकिस्टों पर कार्रवाई कर 3.81 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं 2023-24 के जुर्माना वसूली का आंकड़ा तीन सौ गुना से ज्यादा उछाल के साथ 13.65 लाख रुपये की वसूली की गई।
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-जुर्माना वसूली सिंगल यूज पॉलिथीन की बिक्री व भंडारण
वर्ष कुल वसूली (रुपये में)
2021-22 70,000 रुपये
2022-23 3.81 लाख रुपये
2023-24 13.65 लाख रुपये