फिरोजाबाद। एडीजे कोर्ट ने टूंडला पुलिस द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए चरस बरामदगी के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजन सिंह निवासी नगला हरीशचन्द्र, टूंडला को दोषमुक्त कर दिया है। अदालत ने पाया कि केस का मुख्य गवाह मुकर गया, पुलिस की रवानगी व गिरफ्तारी के समय में भारी विरोधाभास था तथा मालखाना रजिस्टर व सील मोहर कोर्ट में पेश नहीं की गई थी। प्रक्रियात्मक लापरवाही और साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। संवाद