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Firozabad News: दहेज हत्या के दोषी 83 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा

Sat, 08 Jun 2024 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
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दहेज हत्या के दोषी 83 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा
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- घटना के तीस साल बाद मामले में आया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं एफटीसी द्वितीय रविकांत यादव ने थाना नसीरपुर क्षेत्र में 30 वर्ष पुराने दहेज हत्या के दोषी 83 वर्षीय बुजुर्ग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर नौ माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि मुकदमा के वादी को देने के आदेश दिए हैं।
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मामला थाना नसीरपुर क्षेत्र का 19 दिसंबर 1994 का है। वादी थाना मटसेना क्षेत्र के अलहदादपुर निवासी सुरेश सिंह ने थाना नसीरपुर में अभियोग दर्ज कराया था कि उसकी बहन केशवती की शादी थाना नसीरपुर के छैछापुर की ठार निवासी मुन्नेश पुत्र राधेश्याम यादव के साथ 3 फरवरी 1990 को हुई थी। शादी के बाद से पति मुन्नेश, ससुर राधेश्याम, सास उर्मिला देवी, तइया श्वसुर गंभीर सिंह दहेज में सोने की जंजीर व स्कूटर की डिमांड करने लगे थे। नहीं देेने पर बहन का उत्पीड़न करते थे। 19 दिसंबर 1994 को सूचना मिली थी कि उसकी बहन को पीट-पीटकर जान से मार दिया है। ग्रामीणों के साथ बहन की ससुराल गए तो वहां कोई नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि खेत पर केशवती का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। खेत की ओर गए तो शव को अधजला छोड़कर सभी भाग गए। पुलिस ने अभियोग दर्ज करने के साथ मामले की विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज एफटीसी द्वितीय रविकांत यादव के न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय में दोषी ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में आठ गवाहों ने गवाही के साथ फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी गंभीर सिंह (83) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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