820 विद्यार्थियों को मिला निजी स्कूलों में प्रवेश, 1358 के आवेदन निरस्त
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत लॉटरी से हुआ एडमिशन
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 820 गरीब बच्चों की किस्मत मंगलवार को खुल गई। अब उन्हें आसपास के कान्वेंट स्कूलों में प्रवेश मिलेगा। पहले चरण के लॉटरी सिस्टम में उनका चयन हो गया है।
आरटीई के तहत कान्वेंट स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसके लिए पहले चरण में छह फरवरी से आवेदन मांगा गया। उसके बाद आवेदन का सत्यापन का कार्य किया गया। मंगलवार को बीएसए की देखरेख में लॉटरी खोली गई। जिसमें 820 बच्चों का चयन हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए आशीष पांडेय ने बताया कि कुल 2178 आवेदन विभिन्न ब्लॉकों से आए। जिसमें 1178 फार्म तकनीकी खामी गलत जानकारी व गलत पते होने के कारण निरस्त हो गए। महज एक हजार आवेदन लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किए गए। जिसमें 820 बच्चों का चयन किया गया। 180 बच्चों के आवेदन स्कूलों में पर्याप्त सीट न होने के कारण निरस्त कर दिए गए। यह लोग दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दूसरे चरण में 14 मार्च से छह अप्रैल तक आवेदन, सात से 17 अप्रैल तक सत्यापन, 28 अप्रैल तक प्रवेश लिया जाएगा। तीसरे चरण में 20 अप्रैल से 12 मई तक आवेदन, 13 मई से 23 जून तक सत्यापन और पांच जुलाई तक प्रवेश लिया जाएगा। बताया कि सिर्फ आनलाइन आवेदन ही मान्य होगा।