फिरोजाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक ने 36 वर्ष पुराने पिटाई के मामले में दोषी करार देते हुए तीन माह की परिवीक्षा पर छोड़ा। मामला थाना मक्खनपुर क्षेत्र का है।
वादी ग्राम निहालपुर निवासी कालीचरन ने 22 फरवरी 1988 को सांती रोड निवासी जगदीश ने धारदार हथियार से पिटाई करते हुए हमला किया। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय शिकोहाबाद सुब्रत पाठक की न्यायालय में की गई। अभियोजन अधिकारी सत्यप्रकाश मिश्रा ने पैरवी की। न्यायाधीश ने तीन माह की परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ छोड़ा कि परिवीक्षा अवधि में वह सदाचारी रहेगा और कोई अपराध नहीं करेगा अन्यथा उसे तलब कर कारावास से दंडित किया जाएगा।
अश्रितों को 40 लाख रुपये प्रतिकर व ब्याज देने के आदेश
फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर क्षेत्र जाटवपुरी चैराहे के पास 10 मार्च 2019 का है। अविनाश कुमार कृषि विभाग फिरोजाबाद में टेक्निकल असिसटेण्ट के पद पर कार्यरत थे। मोटर साइकिल से कृषि विभाग दबरई से विभागीय कार्य डाटा फीडिंग कराने तहसील जा रहे थे। इस दौरान एक लोडर के चालक ने अविनाश कुमार की मोटर सइकिल में टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण फिरोजाबाद में मृतक की पत्नी भगवान देवी व तीन अन्य अश्रितों की ओर से मृतक आश्रित के रूप में प्रतिकर दिलाए जाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक आगरा एवं ट्रक स्वामी व चालक आदि के विरुद्ध याचिका दायर की। याचीगण की ओर से पैरवी अमित दीक्षित एडवोकेट ने की। मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्यन करने के बाद बीमा कंपनी को आदेशित किया कि प्रतिकर समस्त धनराशि मय ब्याज एक माह के अंदर अधिकरण के माध्यम से अदा करे।