फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने छह वर्ष पूर्व पांच वर्षीय बालिका के साथ लैंगिक अपराध के दोषी को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। घटनाक्रम 23 मई 2017 का थाना दक्षिण क्षेत्र के एक मोहल्ले का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि उसकी पांच वर्षीय बेटी अपने भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान युवक मुईन आया और पुत्र को चाय लाने के लिए पैसे देकर भेज दिया, और बेटी को अपने साथ घर ले गया। इस दौरान बेटी के साथ गलत हरकत को अंजाम दिया।
परिजन को जब बेटी नहीं दिखाई दी तो मुईन के घर की ओर गए। देखा तो वह कमरे से निकलकर भाग निकला। पीड़िता के पिता आरोपी के घर गए तो उन्होंने उल्टा धमकाया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करते हुए उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला सेशन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने करते हुए पांच वर्षीय बालिका के साथ ऐसी घटना को अंजाम देने वाले युवक को सख्त सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट की कई दलीलों को न्यायालय के समक्ष रखा। अपर जिला जज फाइल ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी मुईन को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 11 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
-अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट विजय कुमार आजाद ने सुनाई सजा, 11 हजार का लगाया अर्थदंड
-अर्थदंड अदा नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा, पूरी धनराशि पीड़िता को देनी होगी