फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम अतुल चौधरी ने चरस बरामद होने के मामले में दोषी को 20 माह की सजा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मामला थाना रामगढ़ क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली 12 सितंबर 2017 क्षेत्र में मामूर थी, उसी समय मुखबिर की सूचना के आधार पर चिश्ती नगर निवासी शहवाज को पुलिस ने सैलई पुलिया के पास गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 350 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। न्यायालय ने दोषी पर आरोप लगाया, जिसने अपनी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति एवं जेल में बिताए गए समय को बताते हुए जुर्म का इकबाल किया। कम से कम सजा की मांग की। न्यायाधीश अतुल चौधरी ने समस्त तथ्यों को अध्ययन करने के बाद शहवाज को 20 माह का कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।