फिरोजाबाद। विशेष न्यायाधीश नारकोटिक्स एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या प्रथम अतुल चौधरी ने एक वर्ष पूर्व 400 ग्राम चरस बरामद होने वाले दोषी को 16 माह का कठोर कारावास एवं 25 हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
मामला थाना रसूलपुर क्षेत्र का 18 अगस्त 2023 का है। पुलिस को सूचना मिली कि शिवशंकर राजपूत निवासी कंजापुर थाना रसूलपुर के पास चरस है। पुलिस ने शिव शंकर राजपूत को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 400 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया। न्यायालय ने दोषी ने आरोप लगाया जिसने अपनी पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति एवं जेल में बिताए गए समय को बताते हुए जुर्म इकबाल किया और कम से कम सजा की मांग की।
न्यायाधीश अतुल चौधरी ने समस्त तथ्यों को गहनता से अध्ययन करने के बाद दोषी को 16 माह का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।