फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट नंबर एक अवधेश कुमार सिंह ने सात वर्ष पुराने मामले में किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 12 वर्ष का कारावास एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर साढ़े चार माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
मामला थाना लाइनपार क्षेत्र से जुड़ा है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि नौ अप्रैल 2016 की शाम को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से बाहर सामान लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं आयी। वादी की पुत्री को पास का ही रहने वाला प्रदीप उर्फ जान जबरदस्ती बहला फुसला कर ले गया है। उसने किशोरी के साथ कोई अप्रिय घटना होने की आशंका जताई। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया।
मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गई। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्त ने आरोप से इंकार करते हुए सत्र परीक्षण की मांग की। न्यायालय में आठ गवाहों ने ब्यान दिए। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की।
न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए बारह वर्ष का कारावास एवं 18 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा खुले न्यायालय में सुनाई।