फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय कोर्ट नंबर एक अवधेश कुमार सिंह ने ढाई वर्ष पुराने मामले में किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास एवं 39 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर साढ़े छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। मामला थाना उत्तर क्षेत्र का 31 अगस्त 2021 का है। वादी की नाबालिग पुत्री सुबह करीब 10 बजे घर से नानी के यहां जाने की कहकर निकली थी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वह वहां नहीं पहुंची। पीड़िता को तलाश करने के दौरान पता चला कि उसे थाना उत्तर क्षेत्र का करूआ उर्फ रमन कुमार बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया, जिसके साथ दोषी द्वारा दुष्कर्म करना भी पाया गया। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमा की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार भारद्वाज ने की। तमाम गवाहों व साक्ष्य के आधार पर करूआ उर्फ रमन कुमार को दोषी पाते हुए दस वर्ष का कारावास एवं 39 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।