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Fatehpur News: ई-रिक्शा से भिड़ंत के बाद हंगामा, एंबुलेंस में प्रसव

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खागा। ऐरायां ब्लॉक के एक गांव से गर्भवती महिला को खागा सीएचसी ला रही 102 सेवा की एंबुलेंस को हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक व उसके साथियों ने रोक लिया। एंबुलेंस चालक के साथ मारपीट व गाली-गलौज कर एक घंटे तक रोके रखा। गर्भवती की जान पर बन आई। पॉयलट व ईएमटी की सूझबूझ व परिजनों की मदद से महिला का प्रसव एंबुलेंस में ही कराया गया। दूसरी एंबुलेंस से उसे सीएचसी भेजा गया। चालक ने कोतवाली में घटना की शिकायत की है।
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कानपुर नगर के घाटमपुर कस्बा के वार्ड नंबर पांच निवासी अभिषेक द्विवेदी एंबुलेंस चालक हैं। वह सीएचसी हरदों क्षेत्र की एंबुलेंस में तैनात हैं। वह बुधवार दोपहर सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के पासिन डेरा गांव से गर्भवती ज्योति व उनके परिजनों को लेकर सीएचसी आ रहे थे। नौबस्ता-खागा रोड पर नया पुरवा पेट्रोल पंप के पास ई-रिक्शा से टक्कर हो गई। अभिषेक का आरोप है कि चालक गलत साइड से रिक्शा लेकर आया और गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में एंबुलेंस भी क्षतिग्रस्त हो गई। आरोप है कि ई-रिक्शा चालक ने साथियों संग मारपीट व गाली-गलौज की। एंबुलेंस खड़ी करा ली। टक्कर लगने के बाद गर्भवती को असहनीय पीड़ा होने लगी। किसी तरह मरीज को ले जाने का अनुरोध किया।वह लोग नहीं माने। प्रसव के बाद दूसरी एंबुलेंस बुलाकर प्रसूता को भेजा गया। पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह से मामला शांत हुआ। कोतवाल तेज बहादुर सिंह ने बताया कि हादसे की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई होगी।



वांछित को जेल भेजा

औंग। खदरा सहकारी समिति का निदेशक वीरेंद्र कुमार पासवान कई मामलों में वांछित व वारंटी है। पुलिस ने उसे बुधवार को जेल भेजा है। कानपुर देहात के घाटमपुर के नौरंगा मंडल की महिला मोर्चा की अध्यक्ष सहित कई लोगों से ठगी का भी वीरेंद्र पर आरोप है। लेनदेन के विवाद पर पुलिस ने 20 सितंबर को समझौता कराकर छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि खदरा सहकारी समिति के सभापति, उपसभापति और डेलीगेट्स के चुनाव में एक पार्टी का मतदाता वीरेंद्र कुमार पासवान है। चुनाव के बाद बुधवार को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा है। संवाद
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गांजा तस्कर गिरफ्तार



फतेहपुर। हुसैनगंज पुलिस ने कस्बा निवासी मो. आसिफ को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। संवाद







आर्म्स एक्ट में दो दोषियों को सजा



फतेहपुर। एसीजेएम कोर्ट संख्या तृतीय ने आर्म्स एक्ट में हीरालाल व कल्लू उर्फ भवानी शंकर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को जेल में बिताई अवधि की सजा व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। हीरालाल को असोथर पुलिस ने उसे 2001 में पकड़ा था। वह थाने के लक्षमणपुरी कुटी सरकंडी का रहने वाला है। उधर, कल्लू गाजीपुर के बाभनतारा निवासी है। संवाद
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