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Fatehpur News: युवक की हत्या में प्रेमी समेत दो को उम्रकैद

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फतेहपुर। युवक की हत्या व बाइक लूट में कोर्ट ने प्रेमी समेत दो लोगों को दोषी करार दिया। वहीं प्रेमिका को संदेह का लाभ मिलने पर साजिश के आरोप से दोषमुक्त किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने दोषियों को उम्रकैद और प्रत्येक को 1.25 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रेमिका की शादी तय होने की खुन्नस में युवक की हत्या की गई थी।
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राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका गांव के शत्रुघन की शादी खागा के एक गांव की रहने वाली रिश्ते में लगने वाली साली से दो मई 2023 को तय हुई थी। युवती का खागा के टिकिरिया गांव के महेश सिंह से प्रेम प्रसंग था। महेश और शत्रुघन भी परिचित थे। महेश सिंह, साथी राजन सोनकर के साथ बाइक से 26 अप्रैल 2023 को शत्रुघन के घर पहुंचा। दोनों शत्रुघन को घुमाने के बहाने से ले गए। शत्रुघन के साथ गांव का छोटू भी अपनी बाइक से गया था। मंडी समिति मोदी मैदान में महेश ने छोटू को शराब लाने भेज दिया। इधर, महेश व राजन ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर शत्रुघन की हत्या कर दी। हत्याकांड के दौरान ही छोटू पहुंचा। वह चीख पुकार मचाते गांव पहुंचा। गांव से शत्रुघन का भाई विजय पाल व अन्य ग्रामीण पहुंचे। आरोपी छोटू की बाइक भी ले गए थे। विजयपाल ने महेश, राजन व युवती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर आलाकत्ल चाकू व बाइक बरामद की थी। आरोपी महेश घटना के बाद से जेल में निरुद्ध है। कोर्ट में सुनवाई दौरान कुल छह गवाह पेश हुए। कोर्ट ने मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई की और महेश व राजन सोनकर को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। हत्या में महेश व राजन को आजीवन कारावास के साथ एक-एक लाख अर्थदंड व लूट में 10-10 साल की कैद व 20-20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। बाइक बरामदगी में दो-दो साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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