लोगो = अदालत से
= प्रत्येक को चार-चार लाख के अर्थदंड से दंडित किया
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। गोकशी के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर जिला जज कोर्ट संख्या प्रथम के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने दोनों दोषियों को आठ-आठ साल की कैद और चार-चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
खागा कोतवाली क्षेत्र के मांझखोर गांव में 18 दिसंबर 2021 को गोकशी की सूचना पर एसआई दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने मांझखोर गांव के तेलियानी तालाब के पास राजन श्रीवास्तव की महुआ बाग से 70 किलो गोमांस और एक क्विंटल अवशेष बरामद किए थे। पुलिस को देखकर मांझखोर निवासी आरोपी परवेज और रिजवान मौके से भाग निकले थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
मामले की मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से मुकदमे के दौरान सात गवाह पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आठ-आठ साल की कैद और चार-चार लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।