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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति समेत तीन को कारावास

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फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या एक न्यायाधीश अखिलेश कुमार पांडेय ने पति समेत तीन को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला करीब आठ साल बाद आया है।
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खागा कोतवाली क्षेत्र के गांव पाई निवासी हरिमोहन की पुत्री बबली की शादी 24 मई 2013 को थरियांव थाना क्षेत्र के सूबेदार का पुरवा निवासी रोशन लाल के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुरालीजन दहेज में बाइक, सोने की अंगूठी और 50 हजार रुपये नकदी की मांग करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट कर प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ना से तंग आकर 21 मई 2015 को बबली ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। मृतका के पिता ने पति, ससुर रामकिशोर और सास कुंवरिया के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में छह गवाह पेश हुए। गवाह और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने पति रोशनलाल को 10 साल की कैद और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सास और ससुर को आठ-आठ साल की कैद और चार-चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न भुगतने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा आरोपियों को भुगतनी होगी।
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