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Fatehpur News: अखरी तिहरे हत्याकांड में वादी से बचाव पक्ष ने की जिरह

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फतेहपुर। अखरी गांव के चर्चित तिहरे हत्याकांड से जुड़े गैंगस्टर मामले में बृहस्पतिवार को गैंगस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई। वादी मुकदमा इंस्पेक्टर दुर्गेश प्रसाद गुप्ता से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। कोर्ट ने अगली जिरह के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है।
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हथगाम थाना क्षेत्र के अखरी गांव में आठ अप्रैल 2025 को वर्चस्व की रंजिश में भाकियू टिकैत गुट के किसान नेता विनोद सिंह (45), उनके भाई अनूप सिंह (40) और अनूप के पुत्र अभय प्रताप सिंह (21) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने पूर्व प्रधान सुरेश उर्फ मुन्नू सिंह, उनके पुत्र पीयूष सिंह, भूपेंद्र, सज्जन, विवेक और जान उर्फ विपुल के खिलाफ हत्या, बलवा समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी।
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एडीजे कोर्ट और गैंगस्टर कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई चल रही है। तिहरे हत्याकांड में मुख्य गवाह की गवाही हो चुकी है। गैंगस्टर मामले में वादी इंस्पेक्टर की गवाही पूरी होने के बाद अब बचाव पक्ष ने जिरह शुरू की है।
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