फतेहपुर। दो मामलों में कोर्ट ने बुधवार को आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। एसीजेएम कोर्ट संख्या तृतीय ने जल आपूर्ति बाधित किए जाने के मामले में संजय कुमार को दोषी करार देकर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी संजय कुमार बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के मोहद्दीपुर निवासी है। दोषी संजय के खिलाफ 2005 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
उधर, एसीजेएम कोर्ट संख्या प्रथम ने चोरी के मामले में जुगराज सिंह को दोषी करार देकर एक साल की कैद सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषी सुल्तानपुर घोष थाने के चकहनपुर निवासी है। पुलिस ने उसे एक साल पहले चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। (संवाद)