करीब साढ़े चार साल पहले किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के मामले में पाक्सो एक्ट कोर्ट ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में 12 साल की सजा सुनाई है। 15 हजार का जुर्माना लगाया है। इसकी आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के नौरंगाबाद लोधी का पुरवा गांव निवासी महेंद्र कुमार गांव की ही 13 साल की किशोरी को शादी का झांसा देकर ले गया था। मुंबई और सूरत में उसके साथ रहा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट घटना के आठ दिन बाद दर्ज की थी।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने उसे एक माह बाद गिरफ्तार कर लिया था। किशोरी भी बरामद हुई थी। तब से आरोपी जेल में ही था। मामले में आरोपी महेंद्र कुमार के खिलाफ कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
सुनवाई पाक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश रविकांत कर रहे थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र उत्तम ने कोर्ट में पीड़िता का पक्ष रखा। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त महेंद्र कुमार को दोषी माना और फैसला सुनाया।
कोर्ट ने आईपीसी की धारा 363 में पांच वर्ष और दो हजार अर्थदंड, धारा 366 में सात वर्ष और तीन हजार अर्थदंड, 376 में 12 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं।