हरदोई। आपराधिक मामलों में लिप्त रहे छह लोगों को छह-छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने पुलिस और सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद गोवध अधिनियम के आरोपी टड़ियावां के गोपामऊ के मोहल्ला लालपीर निवासी समीउल्ला को जिला बदर किया गया है।
कोतवाली संडीला के आटामऊ गांव निवासी बबलू नाई, कोतवाली पिहानी के मंगरापुर निवासी रामू, थाना मंझिला के भुजहा गांव निवासी टून्नू उर्फ नसीम और थाना पचदेवरा क्षेत्र के लखनौर निवासी विमलेश कुमार उर्फ छुटन्नी मिश्रा को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने पर जिला बदर किया है।
जिलाबदर की तीन माह की अवधि बढ़ाई गई :
डीएम एमपी सिंह ने न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान एसपी और सहायक अभियोजन अधिकारी की रिपोर्ट के परीक्षण के बाद अतरौली थाना क्षेत्र के बहूती निवासी समद मिश्रा उर्फ सर्वेंद्र कुमार मिश्रा पुत्र सुरेंद्र चंद्र को तीन माह के लिए और जिलाबदर किए जाने का आदेश पारित किया है। डीएम ने इससे पहले समद मिश्रा को 20 सितंबर 2022 को छह माह के लिए जिलाबदर किया था। थाना अतरौली पुलिस की ओर से शांति एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत जिले से बाहर रहने के आदेश दिए जाने की संस्तुति सहित रिपोर्ट दी गई थी। (संवाद)