पुलिस चाह ले तो कोई भी बाइक सवार हेलमेट पहने बगैर
घर से नहीं निकल सकता। यातायात नियमों के अंतर्गत मोटर व्हीकल एक्ट में इस
कानून को भी पारित किया गया है। इसके बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर
बाइक सवार फर्राटा भरते हैं। पुलिस की कार्रवाइयों के ग्राफ पर नजर दौड़ाने
पर नजर आता है कि थानों की पुलिस जरा भी यातायात नियमों का पालन कराने के
लिए जागरूक नहीं है। हेलमेट को लेकर धड़ाधड़ कार्रवाई सिर्फ यातायात पुलिस
के ही खाते में दिखाई पड़ती हैं।
नवंबर माह में 697 कुल कार्रवाई
- एक माह में 20 थानों में 364 लोगों पर हेलमेट न लगाने में कार्रवाई हुई
- यातायात पुलिस ने 333 लोगों पर हेलमेट नहीं लगाने पर कार्रवाई की
1265 लोगों पर
कार्रवाई
2015
के नवंबर माह तक में पूरे जिले में 1265 लोगों के खिलाफ हेलमेट न लगाने पर
कार्रवाई की गई है। इसमें जिले के 20 थाने और यातायात पुलिस की भी
कार्रवाई शामिल हैं।
सिर्फ दो सौ रुपये होता जुर्माना
यातायात
प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि कानून के मुताबिक मोटर व्हीकल एक्ट-1988
की धारा 129 के अनुसार दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट न
लगाने वालों के खिलाफ 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है। इसी वजह से
जुर्माने को लेकर लोगों में कार्रवाई का डर नहीं है। अगर कोई जुर्माना नहीं
भरता है तो उसकी बाइक के कागजात जमा करके चालान किया जाता है।