फतेहपुर। सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में जेएम कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार दिया। सुल्तानपुर घोष थाने के कस्बा निवासी हरिप्रसाद के खिलाफ स्थानीय पुलिस ने 1997 में सरकारी कार्य में बाधा पैदा करने की प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की शनिवार को कोर्ट में अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने हरिप्रसाद को दोषी करार देकर जेल में बिताई अवधि और 2,000 अर्थदंड से दंडित किया है।