फतेहपुर। डीएम ने औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाने के लिए गॉइड लाइन जारी की है। पान, गुटका उत्पादन के साथ विक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसी इकाइयां चलाई जाएंगी, जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के साथ बिना भीड़ लगाए संचालित होंगी।
डीएम संजीव सिंह ने गाइड लाइन में निर्देश दिया है कि कार्यालय, कारखाने एवं अन्य प्रतिष्ठानों के भवनों का पूर्ण रूप से विसंक्रमण किया जाए। रेड और आरेंज जोन क्षेत्रों में 50 से अधिक श्रमिकों वाली प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था की जाए। इन वाहनों में क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही लाए जाएंगे। परिसर में प्रवेश करने वाले वाहनों को कीटाणु नाशक स्प्रे विसंक्रमित करना अनिवार्य होगा। सभी
कर्मचारियों की प्रवेश और निकलने के समय थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करना होगा। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए प्रवेश और बाहर निकलने की व्यवस्था की जाएगी। कार्य स्थल पर दो पालियों में कराने की व्यवस्था लागू होगी। बैठकों में कोई भी व्यक्ति छह फीट के अंतराल में ही बैठ पाएगा। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से प्रवेश व्यवस्था का वरीयता दी जाए। श्रमिक और मालिक मिलकर कार्य के घंटों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। यह व्यवस्था तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के निर्माण गतिविधियों को अनुमति होगी।
फतेहपुर। जिला प्रबोशन अधिकारी राजेश कुमार सोनकर ने बताया कि थरियांव में पहली जनवरी 2020 को नवजात शिशु बरामद हुआ था। गांव के ही रहने वाले अजयपाल सिंह समन्वयक चाइल्ड लाइन की देखरेख में बच्चा अब पूर्णतया स्वस्थ है। अभी तक बच्चे का कोई भी वारिस सामने नहीं आया है। अगर एक सप्ताह में कोई भी नवजात पर अपना दावा नहीं करता है, तो नवजात किसी पात्र व्यक्ति को गोद दे दिया जाएगा।
संवाद
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