फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

व्यापारियों को दी गई विश्वास योजना की जानकारी

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहपुर। इनकम टैक्स से संबंधित अपील यदि विचाराधीन है और पुराना से पुराना टैक्स बकाया है तो मूलधन जमाकर पेनाल्टी से बच सकते हैं। गुरुवार को शहर के हरिहरगंज आयकर कार्यालय में व्यापारियों की बैठक में आयकर अधिकारियों ने ब्याज माफी योजना के बार में यह जानकारी दी।
विज्ञापन

आयकर अधिकारी एनएल त्रिपाठी, आयकर निरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव और आयकर निरीक्षक रीना श्रीवास्तव की मौजूदगी में व्यापारियों को विश्वास योजना समझाई गई। आयकर अधिकारी ने व्यापारियों को बताया कि इनकम टैक्स संबंधित अपील यदि विचाराधीन है और पुराना से पुराना टैक्स बकाया है तो सभी व्यक्ति या
व्यापारी अपना बकाया मूलधन टैक्स जमाकर पेनाल्टी व ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 31 मार्च तक ही है। इसके बाद अप्रैल से जून तक जमा करने पर दस प्रतिशत मूलधन के साथ अतिरिक्त जमा करना पड़ेगा। गोष्ठी में प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश दुबे, जिलाध्यक्ष फरहत अली सिद्दकी, प्रदेश कोषाध्यक्ष आशुतोष रस्तोगी, जिला संरक्षक कमलेश्वर शिवहरे, जिला महामंत्री धीरेंद्र प्रताप सिंह, प्रकाश सिंह, विवेक श्रीवास्तव, बद्री विशाल गुप्ता, राजीव महरोत्रा, अफसर सिद्दकी, गुड्डू, अतुल रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें