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जीएसटी की विसंगतियों पर कर अधिवक्ताओं ने की निंदा

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फतेहपुर। कलक्टरगंज में अधिवक्ता संस्थान की बैठक हुई। इसमें जीएसटी की विसंगतियों पर चर्चा हुई। संरक्षक सुधाकर अवस्थी एडवोकेट ने कहा कि सरकार ने जीएसटी आरआई में लेट फीस लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जब पहले से ही 3-बी में लेट फीस लग रही है। इससे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा।
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कोषाध्यक्ष मनीष मिश्रा ने कहा कि अभी तक व्यापारी एवं कर सलाहकार एक महीने में 3-बी के लिए परेशान रहते थे। अब सरकार ने एक ही रिटर्न के प्रत्येक स्टेप के लिए लेट फीस लगाना अवैध वसूली को इंगित करता है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता ने कहा कि हर महीने की 10 तारीख तक बिक्री भरना, फिर 11 से 15 तारीख तक खरीद का मिलान, 16 से 20 तारीख तक खरीद बिक्री जोड़कर 3-बी भरना, यानी एक व्यापारी की एक माह की
फाइल को तीन बार भरना पड़ेगा। इसमें हर स्टेप पर सरकार ने लेट फीस लगाई है। यह केंद्र सरकार का व्यापारियों को पीड़ित करना होगा। सचिव माया पांडेय ने कहा कि जीएसटी में सरलीकरण के नाम पर सरकार खजाने को पेनाल्टी से भरने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर अध्यक्ष संजीव अग्रवाल एडवोकेट, लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, सूरज प्रसाद गुप्ता, अभय अवस्थी, गौरव तिवारी, प्रवीण अवस्थी, सौरभ साहू मौजूद रहे।
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