फतेहपुर। हथगाम स्थित ठाकुर जयनरायन सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज की मान्यता और प्रबंधन से जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में अदालत ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में पुलिस से भी पहले शिकायत की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट संख्या-एक ने 15 अक्तूबर को संजय सिंह के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर थानाध्यक्ष को रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही दर्ज प्राथमिकी की प्रति एक सप्ताह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है।
प्रार्थी संजय सिंह ने बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान के अंतर्गत संचालित डिग्री कॉलेज की मान्यता और प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।
आरोप है कि संस्था को कहीं ट्रस्ट अधिनियम, 1882 तो कहीं सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत दर्शाया गया। इससे अलग-अलग महाविद्यालयों के संचालन और मान्यता की प्रक्रिया में संबंधित संस्थाओं को गुमराह किए जाने की आशंका जताई गई। (संवाद)