फतेहपुर। नाबालिग से दुष्कर्म करने पर आरोपी को पाक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को देय होगी।
घटना 6 मार्च 2018 की रात आठ बजे थरियांव थानाक्षेत्र के एक गांव में घटित हुई। चौदह वर्ष की किशोरी शौच के लिए गई हुई थी। तभी उसे थरियांव थानाक्षेत्र के बक्सापुर गांव का राजू उर्फ नीरज पासवान मिल गया। राजू ने अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने घर आकर परिजनों को आपबीती बताई तो राजू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। तबसे मुल्जिम जेल में था। इसके बाद से मामला पाक्सो अधिनियम की विशेष अदालत में विचाराधीन चल रहा था। शनिवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष गवाह और सबूत पेश किए। जिनको मद्देनजर रखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी ने मुल्जिम राजू उर्फ नीरज पासवान को दस वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। अदालत ने अर्थदंड से आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।