विवाह तिथि से कम से कम 15 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। उत्तर प्रदेश सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर चल रही कन्या विवाह सहायता योजना के तहत 27 अप्रैल को खागा कस्बा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनकी पुत्री के विवाह के लिए 85 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा सामूहिक विवाह के आयोजन में होने वाले खर्च के लिए प्रति जोड़े 15 हजार की राशि आयोजनकर्ता को बोर्ड देगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक श्रमिकों को विवाह तिथि से कम से कम 15 दिन पहले ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
योजना का लाभ पाने के लिए श्रमिक ने पिछले 365 दिनों में 90 दिन कार्य किया हो, पंजीकरण वैध और नवीनीकृत होना चाहिए, बोर्ड की सदस्यता एक वर्ष पूरी हो चुकी हो, अधिकतम दो पुत्रियों तक ही योजना का लाभ लिया जा सकता है, सरकारी योजना का लाभ न लिया गया हो, विवाह योग्य आयु: पुत्री 18 वर्ष और वर 21 वर्ष होना चाहिए, आधार प्रमाणीकरण और आवश्यक दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, राशन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए सभी पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल UPLMIS.IN पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी जनसेवा केंद्र सीएससी के माध्यम से भी आवेदन कराया जा सकता है।