फतेहपुर। चोरी की बाइक पर दूसरे वाहन की कूटरचित नंबर प्लेट लगाकर बेचने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया। एएसजे/एफटीसी प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार (12) ने दोषी को छह वर्ष तीन माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
बिंदकी कोतवाली के दरोगा महेंद्र कुमार सिंह ने छह अगस्त 2020 को मुखबिर की सूचना पर कुंवरपुर रोड स्थित फायर स्टेशन के पास मलवां थाना क्षेत्र के सराय खरगू निवासी नसीब बाबू को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया था।
पूछताछ में उसने बाइक मलवां थाना क्षेत्र के चखेड़ी निवासी बुचुन उर्फ विनोद सोनी उर्फ विपिन सोनी से पांच हजार रुपये में खरीदने की बात बताई थी। बाइक पर कूटरचित (गलत) नंबर प्लेट लगी मिली। जांच में बाइक खागा क्षेत्र से चोरी की निकली।
पुलिस ने बाद में बुचुन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने बुचुन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। वहीं सह आरोपी नसीब बाबू की पत्रावली अलग कर दी गई है। उसके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी किया गया है।
मारपीट में दो भाइयों को न्यायालय उठने तक की सजा
फतेहपुर। मारपीट के मामले में स्पेशल जेएम कोर्ट ने बुधवार को दो भाइयों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाने के साथ प्रत्येक पर 1500 रुपये अर्थदंड लगाया है।
मलवां पुलिस ने वर्ष 2024 में धमिना गांव निवासी प्रेमचंद्र रैदास और उसके भाई श्रीचंद्र रैदास के खिलाफ गालीगलौज व मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।