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वृद्ध की हत्या में आजीवन कारावास

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फतेहपुर। मामूली विवाद में वृद्ध की हत्या कर देने के मामले के अभियुक्त को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। मामला न्यायालय में विगत आठ वर्षों से विचाराधीन चल रहा था। जिसमें बेटा अपने पिता की हत्या के मामले की पैरवी कर रहा था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह इस मामले की न्यायालय में पैरवी कर रहे थे।
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घटना 21 जनवरी 2012 की शाम 6:30 से 8:00 बजे के बीच की है। असोथर थानाक्षेत्र के सरकंडी गांव के मजरे पिरवा का डेरा के रामचरन (65) गांव के ही छोटकू (33) के साथ अपने खेत ताकने गए थे। ठंड से बचने के लिए दोनों ने वहां आग जलाई। आग बुझता देख छोटकू ने उसमें फूंक मारी तो चिंगारी रामचरन के ऊपर गिरी। जिससे नाराज होते हुए रामचरन ने छोटकू को गाली दे दी। इतने में छोटकू का पारा हाई हो गया और उसने कुल्हाड़ी से रामचरन पर कई वार दिए। इसमें सिर फटने और खून बह जाने से रामचरन की मौत हो गई। रामचरन की मौत के बाद उनके पुत्र रानरेश ने इस मामले की पैरवी की।
घटना के बाद 2 फरवरी को अभियुक्त छोटकू ने न्यायालय के समक्ष सरेंडर कर दिया था। प्रकरण अपर जिला जज जुनैद मुजफ्फर की अदालत में विचाराधीन चल रहा था। गुरुवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रघुराज सिंह की ओर से पेश किए गए गवाहों और साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अपर जिला जज ने मुल्जिम छोटकू को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुना दी। आरोपी कोर्ट में सरेंडर करने के बाद से जेल में था।
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