फतेहपुर। विधान परिषद निर्वाचन के दौरान नाम में मामूली गलती होने पर भी मतदान नहीं रोका जाएगा। निर्वाचक नामावली में सामान्य लेखन या मुद्रण संबंधी त्रुटि होने पर पात्र मतदाता मतदान कर सकेंगे। पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका में दिए गए प्रावधानों का पालन करने के निर्देश हैं।
पीठासीन अधिकारी ने बताया कि नामावली में मामूली गलती की अनदेखी की जाएगी। यह तब होगा जब पीठासीन और मतदान अधिकारी संतुष्ट हों कि आया व्यक्ति वही निर्वाचक है। निर्वाचन प्रावधानों के अनुसार, सामान्य लेखन या मुद्रण की गलती पर मतदाता को रोकना उचित नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि पहचान की पुष्टि होने पर पात्र निर्वाचक नाम की सामान्य त्रुटि से मतदान अधिकार न खोएं।
डीएम ने बूथों पर मतदान की तैयारियां परखीं
इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्तूबर को सुबह आठ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन प्रक्रिया के लिए शनिवार को विकास भवन सभागार में मतदान कार्मिकों और संबंधित अधिकारियों को द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें मतदान संबंधी नियम बताए गए।
मतदान पार्टियों को 22 अक्तूबर को कलक्ट्रेट स्थित गांधी मैदान से रवाना किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष अभियान के तहत बहुआ और शाह क्षेत्र के विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूची और आवेदन फार्मों की उपलब्धता की जानकारी ली।
डीएम ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बीएलओ को विशेष अभियान का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक पात्र मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।