फतेहपुर। शौच के लिए गई किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने आरोपी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
16 अप्रैल 2018 की सुबह पांच बजे सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के एक गांव की किशोरी शौच के लिए खेतों पर गई थी।
जहां गांव के मिथलेश और अखिलेश ने किशोरी को अगवा कर ले गए। उसके साथ मिथलेश ने दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी पीड़िता के परिजनों को हुई तो उसकी मां ने मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव द्विवेदी की अदालत में विचाराधीन चल रहा था।
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रस्तुत साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में मिथलेश को दस वर्ष के सश्रम कारावास और 35 हजार रुपये का अर्थदंड और किशोरी को अगवा करने में सहयोग के आरोप में अखिलेश को पांच वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड का भुगतान न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।