फतेहपुर। दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी को पीटकर फंदे पर लटकाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश रामकिशोर तृतीय ने शनिवार को दोषी नरेंद्र सिंह उर्फ मीनू सिंह को उम्रकैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
ललौली थाना क्षेत्र के थवई गांव निवासी वीर सिंह की बेटी पारुल की शादी 11 मार्च 2023 को असोथर थाना क्षेत्र के कंधिया गांव निवासी नरेंद्र सिंह के साथ हुई थी। पारुल की मां रेनू ने पुलिस को बताया था कि शादी के बाद से ही दामाद जेवर और पांच लाख रुपये नकद की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करता था।
आरोप था कि मांग पूरी न होने पर 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र ने पारुल को बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसे फंदे पर लटकाकर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पारुल के शरीर पर 22 चोटों के निशान मिले थे। रेनू की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने पति को दोषी मानते हुए उम्रकैद और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।